शनिवार, 18 अप्रैल 2026
एडमिन|भाषा: हिंदी
शु

शुक्रवार

SHUKRAWAAR • Hindi News

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में की बड़ी वृद्धि, कुशल मजदूरों को मिलेगा 3288 रुपये तक अतिरिक्त वेतन

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के मजदूरों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। कुशल श्रमिकों का वेतन 3288 रुपये तक बढ़ने वाला है।

17 अप्रैल 202618 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार संवाददाता0 बार पढ़ा गया
शेयर करें:
उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में की बड़ी वृद्धि, कुशल मजदूरों को मिलेगा 3288 रुपये तक अतिरिक्त वेतन

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की अधिसूचना जारी की है। यह कदम श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। सरकार ने श्रम विभाग के माध्यम से यह नई दरें लागू करने संबंधी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

नई न्यूनतम मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। इसका अर्थ है कि आने वाले वर्ष से राज्य भर के सभी पंजीकृत और अपंजीकृत क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को बेहतर वेतन प्राप्त होगा। यह वृद्धि विभिन्न कारकों जैसे महंगाई दर और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों को इस वृद्धि का सर्वाधिक लाभ मिलेगा। इन औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन जिलों में कुशल श्रमिकों की मजदूरी में 3288 रुपये तक की वृद्धि प्रस्तावित है, जो न्यूनतम मजदूरी में सबसे बड़ी छलांग है।

कुशल श्रमिकों के लिए यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें उनके कौशल और अनुभव के अनुसार पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा, अन्य जिलों में भी आनुपातिक वृद्धि की जाएगी, जिससे पूरे राज्य में श्रमिकों के बीच असमानता कम होगी। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न कौशल स्तरों के श्रमिकों को उचित लाभ मिले।

यह कदम श्रम कानूनों के अनुरूप उठाया गया है और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। सरकार ने सभी नियोक्ताओं से अपेक्षा की है कि वे नई दरें लागू करने के लिए अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर दें। इस अधिसूचना का उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके परिवारों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करना है।

टैग:
उत्तर प्रदेशन्यूनतम मजदूरीश्रमिक कल्याणनोएडाग्रेटर नोएडागाजियाबादयोगी सरकारआर्थिक नीतिश्रम विभाग
शेयर करें:

उत्तर प्रदेश की और ख़बरें

और पढ़ें →
नोएडा में श्रम कानून उल्लंघन: 203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द होंगे, 1.16 करोड़ की जुर्माना का नोटिस
उत्तर प्रदेशगौतम बुद्ध नगर

नोएडा में श्रम कानून उल्लंघन: 203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द होंगे, 1.16 करोड़ की जुर्माना का नोटिस

20 मिनट पहले|शुक्रवार संवाददाता
अखिलेश यादव की चाय वाली दुकान पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, दुकानदार ने लगाया दबाव का आरोप
उत्तर प्रदेशफतेहपुर

अखिलेश यादव की चाय वाली दुकान पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, दुकानदार ने लगाया दबाव का आरोप

21 मिनट पहले|शुक्रवार संवाददाता
नोएडा में श्रम कानून का खुला उल्लंघन: 203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द होंगे, 1.16 करोड़ का जुर्माना
उत्तर प्रदेशगौतम बुद्ध नगर

नोएडा में श्रम कानून का खुला उल्लंघन: 203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द होंगे, 1.16 करोड़ का जुर्माना

1 घंटे पहले|शुक्रवार संवाददाता
नोएडा में श्रम कानून उल्लंघन: 203 ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त होंगे, 1.16 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस
उत्तर प्रदेशगौतम बुद्ध नगर

नोएडा में श्रम कानून उल्लंघन: 203 ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त होंगे, 1.16 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस

2 घंटे पहले|शुक्रवार संवाददाता