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नोएडा में श्रम कानून उल्लंघन: 203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द होंगे, 1.16 करोड़ की जुर्माना का नोटिस

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले कारखानों से जुड़े 203 ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने इन ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त करने, जुर्माना वसूल करने और उन्हें काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

18 अप्रैल 20262 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार संवाददाता0 बार पढ़ा गया
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नोएडा में श्रम कानून उल्लंघन: 203 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द होंगे, 1.16 करोड़ की जुर्माना का नोटिस

नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में श्रम कानूनों के गंभीर उल्लंघन को लेकर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण ने 24 कारखानों से जुड़े कुल 203 ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की है। श्रम नियमों का पालन न करने वाले इन ठेकेदारों को कड़ी सजा दी जाएगी।

प्रशासन द्वारा लिए गए कठोर कदमों में ठेकेदारों के लाइसेंस को निरस्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन 203 ठेकेदारों की वर्तमान में काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही जारी है, जिससे वे भविष्य में किसी भी सरकारी या निजी परियोजना में काम नहीं कर सकेंगे। लाइसेंस निरस्त करने के अलावा, प्रशासन ने इन ठेकेदारों पर कुल 1.16 करोड़ रुपये की जुर्माने की सूचना जारी की है। यह राशि श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए लगाई गई है और इसकी वसूली की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।

इस कार्रवाई के पीछे मुख्य कारण कारखानों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। नोएडा क्षेत्र में कई ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटों, सुरक्षा मानदंडों और अन्य श्रम संबंधी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। इन श्रमिकों को उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ और कार्य स्थल पर सुरक्षा नहीं मिल रही थी। प्रशासन की यह कार्रवाही इन सभी कमियों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा है कि यह अभियान श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक पहल है। ठेकेदारों को भविष्य में श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें और भी कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है। यह कार्रवाई नोएडा क्षेत्र में श्रम कल्याण सुनिश्चित करने और अनुचित रोजगार प्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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