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उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के लिए खुशखबरी! योगी सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी, कुशल कर्मचारियों को मिलेगी 3288 रुपये तक वृद्धि

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा गाजियाबाद के श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। कुशल श्रमिकों की मजदूरी में 3288 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।

17 अप्रैल 202613 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार संवाददाता0 बार पढ़ा गया
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उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के लिए खुशखबरी! योगी सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी, कुशल कर्मचारियों को मिलेगी 3288 रुपये तक वृद्धि

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कदम का उद्देश्य राज्य के कामगारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है और उन्हें न्यायसंगत वेतन सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के अनुसार नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी।

इस वृद्धि से प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों को विशेष लाभ मिलने वाला है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे प्रमुख औद्योगिक नगरों में कार्यरत श्रमिकों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। इन क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।

सरकार की नई नीति के तहत कुशल श्रमिकों की मजदूरी में 3288 रुपये तक की वृद्धि होगी। इसके अलावा अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों की मजदूरी में भी क्रमानुसार बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी समान्तर वृद्धि लागू की गई है, हालांकि बड़े शहरों में इसका अनुपात थोड़ा अधिक है।

यह निर्णय श्रमिक संगठनों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग का परिणाम है। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि से न केवल मजदूरों की आय में सुधार होगा, बल्कि इससे उनके परिवार का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। सरकार का यह कदम सामाजिक न्याय और मजदूर कल्याण की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

इस अधिसूचना को सभी प्रदेश सरकार के विभागों, कारखानों और संस्थानों को जारी कर दिया गया है। नियोक्ताओं को निर्दिष्ट तारीख से इन नई दरों को लागू करना अनिवार्य होगा। श्रम विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी और नियमों का पालन न करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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