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केजरीवाल की न्यायालय से खारी हुई अपील, जस्टिस शर्मा करेंगी सुनवाई

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट में झटका लगा है। न्यायालय ने केजरीवाल की जज बदलने की अपील को खारिज कर दिया है और कहा है कि न्यायिक निर्णय दबाव में नहीं लिए जाते। जस्टिस शर्मा ही आबकारी नीति मामले की सुनवाई करेंगी।

20 अप्रैल 20261 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार संवाददाता2 बार पढ़ा गया
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केजरीवाल की न्यायालय से खारी हुई अपील, जस्टिस शर्मा करेंगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने उनके द्वारा दायर की गई विशेष अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा के न्यायालय से जांच को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन यह प्रयास विफल रहा है।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट संदेश दिया है कि न्यायिक निर्णय बाहरी दबाव या प्रभाव में नहीं लिए जाते हैं। जस्टिस शर्मा ने कहा है कि वह तटस्थता और निष्पक्षता के साथ इस मामले की सुनवाई जारी रखेंगी। इस आदेश के बाद, केजरीवाल के लिए आने वाले दिनों में कोर्ट की कार्यवाहियों का सामना करना अनिवार्य है।

आबकारी नीति मामले से संबंधित इस मुकदमे में केजरीवाल का यह तीसरा प्रयास था जब वह न्यायाधीश को बदलवाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि, न्यायालय ने बार-बार इस तरह की अपीलों को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति शर्मा के द्वारा दिए गए पिछले आदेशों में भी यह माना गया है कि वह किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव से अप्रभावित हैं।

केजरीवाल सोमवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे। इस मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली की राजनीति में यह मामला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके परिणाम राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं।

इस प्रकरण के माध्यम से न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि भारतीय न्यायपालिका अपने निर्णयों में सर्वोच्च स्तर की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखती है। केजरीवाल और उनकी पार्टी इस आदेश के विरुद्ध अन्य न्यायिक विकल्पों का अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जस्टिस शर्मा के न्यायालय में ही सुनवाई जारी रहेगी।

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