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केजरीवाल का न्यायालय में झटका: जस्टिस शर्मा ही संभालेंगी सुनवाई, पुनर्विचार की अपील खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जस्टिस शर्मा ही आबकारी नीति मामले की सुनवाई करेंगी और न्यायिक निर्णय किसी दबाव में नहीं लिए जाते। केजरीवाल को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट में उपस्थित होना है।

20 अप्रैल 20262 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार संवाददाता4 बार पढ़ा गया
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केजरीवाल का न्यायालय में झटका: जस्टिस शर्मा ही संभालेंगी सुनवाई, पुनर्विचार की अपील खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अपील में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिससे आबकारी नीति मामले में तनाव बढ़ गया है। इस निर्णय के साथ, जस्टिस शर्मा की बेंच इसी मामले की सुनवाई करती रहेगी।

न्यायालय के निर्णय में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है कि न्यायिक फैसले किसी भी प्रकार के दबाव या बाहरी प्रभाव में नहीं लिए जाते हैं। जस्टिस शर्मा की अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यायालय का यह रुख कानून के शासन और न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता को दर्शाता है।

इस मामले में केजरीवाल को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होना होगा। आबकारी नीति मामला काफी समय से लंबित है और इसमें कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं। केजरीवाल की ओर से दिए गए तर्कों की जांच न्यायालय द्वारा की जा रही है।

यह निर्णय राजनीतिक हलकों में गहरी प्रतिक्रिया पैदा करने वाला है। आम आदमी पार्टी अपने नेता के विरुद्ध चल रहे कानूनी प्रक्रिया से असंतुष्ट है, लेकिन न्यायालय ने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया है। इस समय केजरीवाल और उनकी कानूनी टीम को आगामी सुनवाई के लिए तैयारी करनी होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट का यह दृष्टिकोण न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को मजबूत करता है। न्यायालय ने संदेश दिया है कि कानून सभी के लिए समान है और राजनीतिक रुतबे का कोई असर नहीं होगा। आने वाले समय में इस मामले में और महत्वपूर्ण विकास देखने को मिल सकते हैं।

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