शुक्रवार, 19 जून 2026भाषा: हिंदी
शुक्रवार डिजिटल
raajneeti

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता और अभिषेक बनर्जी को भेजा अवमानना नोटिस

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस शहीद दिवस रैली के दौरान सड़क जाम करने के मामले में दिया गया है। यह घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुई।

19 जून 202659 मिनट पहलेस्रोत: शुक्रवार डेस्क2 बार पढ़ा गया
WXfT

कोलकाता में 21 जुलाई को आयोजित शहीद दिवस रैली के दौरान सड़क जाम होने के कारण कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को अवमानना का नोटिस भेजा है। यह नोटिस इस बात को लेकर जारी किया गया है कि रैली के दौरान यातायात में बाधा उत्पन्न हुई। इस मामले में कोर्ट ने दोनों नेताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है।

रैली के दौरान बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के समर्थक एकत्रित हुए थे, जिससे शहर की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ। यह रैली टीएमसी द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित की गई थी, जिसमें पार्टी के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। हालांकि, इस रैली के कारण आम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

पश्चिम बंगाल में शहीद दिवस की रैली हर साल आयोजित की जाती है, जो कि 1993 में मारे गए टीएमसी के कार्यकर्ताओं की याद में होती है। इस दिन को लेकर टीएमसी के समर्थकों में विशेष उत्साह होता है और यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। लेकिन इस बार रैली के दौरान यातायात में बाधा ने विवाद को जन्म दिया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर रैलियों के आयोजन के दौरान यातायात को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्णय कोर्ट की ओर से कानून के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस घटना का आम लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। रैली के कारण कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। यातायात जाम के कारण कई लोग समय पर अपने कार्यस्थलों या अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर नहीं पहुँच सके।

इस बीच, टीएमसी के नेताओं ने इस नोटिस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचते हुए कहा है कि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। पार्टी ने यह भी कहा है कि वे रैली के आयोजन के महत्व को समझते हैं, लेकिन कानून का पालन करना भी आवश्यक है।

आगे की प्रक्रिया में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। इसके बाद कोर्ट इस मामले में अंतिम निर्णय लेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मामला राजनीतिक विवाद का रूप लेता है या नहीं।

इस घटना ने एक बार फिर से राजनीतिक रैलियों के दौरान यातायात प्रबंधन के मुद्दे को उजागर किया है। कोर्ट का यह कदम यह दर्शाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक है। यह मामला भविष्य में राजनीतिक रैलियों के आयोजन को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे सकता है।

टैग:
ममता बनर्जीअभिषेक बनर्जीकलकत्ता हाईकोर्टशहीद दिवस
WXfT

raajneeti की और ख़बरें

और पढ़ें →